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रामपुर: आज़म खान समेत इन चार को होगा सजा का ऐलानr

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RAMPUR :डूंगरपुर के एक मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अज़हर खान, ठेकेदार बरकत अली और रिटायर सीओ आलेहसन को दोषी करार दिया था. इस मामले में आज चारों को सजा सुनाई जाएगी.

 

2019 में गंज थाना क्षेत्र की डूंगरपुर कॉलोनी को खाली कराने के लिए 12 मामले दर्ज किए गए थे. ये सभी मामले कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए हैं. जिसमें सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अज़हर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर सीओ आले हसन के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और लूटपाट के आरोप में केस दर्ज किया गया था.

 

 

पुलिस ने सभी मामलों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी. आजम खान से जुड़े डूंगरपुर के एक मामले में शनिवार को आजम खान सीतापुर जेल से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंचे थे, जबकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान बिजनौर से रामपुर आए थे.

 

 

 

इसके बाद कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, बरकत अली, पूर्व सीओ आलेहसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान को धारा 452, 427, 504, 506 (आईपीसी) और 120बी के तहत दोषी ठहराया था. जिब्रान नासिर, फरहान नासिर और पूर्व जिला अध्यक्ष ओमेंद्र सिंह चौहान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। आज चारों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

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