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रामपुर : जौहर यूनिवर्सिटी की लीज़ रद्द करने के खिलाफ याचिका हुई खारिज

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PRAYAGRAJ (ALLAHBAD )  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का पट्टा रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की बेंच ने सुनाया.इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य के महाधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद 18 दिसंबर 2023 के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने बिना कारण बताओ नोटिस के पट्टा रद्द करने के फैसले का बचाव किया था और कहा था कि जनहित सर्वोच्च है.उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा (शोध संस्थान) के लिए जो जमीन अधिग्रहीत की गयी थी, उसका उपयोग रामपुर पब्लिक स्कूल चलाने में किया जा रहा है. उन्होंने विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि पट्टा रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया था.

महाधिवक्ता ने दलील दी थी कि यह भाई-भतीजावाद का मामला है जिसमें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री खुद उस निजी ट्रस्ट के अध्यक्ष थे जो इस संस्थान को चला रहा था और कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सभी मंजूरी उनके द्वारा दी गई थी। यह रिट याचिका दायर करते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति ने तर्क दिया था कि उसे अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बिना पट्टा रद्द कर दिया गया था।

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