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आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य की जेलों में 14 साल से अधिक समय से बंद कैदियों के मामले में सरकार ने अपना जवाब देते हुए कहा कि 4 कैदियों को रिहा कर दिया गया है जबकि 28 कैदियों को कल तक रिहा कर दिया जाएगा. सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि ऐसे एक कैदी की मौत हो चुकी है. अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है.

 

गुरुवार को कोर्ट में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 साल से अधिक समय से राज्य की जेलों में बंद कैदियों को रिहा नहीं करने पर सरकार पर सवाल उठाया गया.

 

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार को शाम पांच बजे तक निर्णय लेकर शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे तक अदालत को सूचित करने को कहा था। आज सरकारी वकील ए.जी.ए. जे.एस.विर्क ने कोर्ट को बताया कि 4 कैदियों को गुरुवार को ही रिहा कर दिया गया, जबकि 28 कैदियों को कल तक रिहा कर दिया जाएगा. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि पहले भी इसी तरह के एक कैदी की मौत हो चुकी है.