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Uttarakhand High Court: नहीं बढ़ाया जाएगा प्रशासकों का कार्यकाल , तय समय में ही होंगे उत्तराखण्ड के निकाय चुनाव

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नैनीताल.उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावो को लेकर फिर एक बार राजनीति गरमा गई है,,नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। पूर्व में निर्धारित समयावधि छह माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता की ओर से दिए गए इस वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।

 

 

जसपुर निवासी मोहम्मद अनीस रूबी व नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश 9 जनवरी 2024 के अनुसार महाधिवक्ता ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत छह माह की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

 

इन याचिकाओं की 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है चुनाव समय पर ही होंगे।

….. तो फिर माई के अंत तक घोषित हो सकता हे चुनाव कार्यक्रम

 

सूत्रों के अनुसार, सरकार अब निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग सकती है। यदि आयोग की अनुमति मिल गई तो मई अंत तक निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है।

 

निकाय चुनाव लडने वालो के लिऐ राहत भरी खबर

मेयर ,चेयरमैन सभासद बनने की चाहत रखने वाले भावी प्रतियाशियो के लिए यह बडी राहत की खबर हे। क्यों कि बीते एक वर्ष से जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे भावी प्रतियाशियो को उस वक्त झटका लगा था जब सरकार ने 1दिसंबर 2023 को कार्यकाल खत्म होने के बाद निकायों को छ माह के लिऐ प्रशासको के हवाले कर दिया था। फिलहाल माई के अंत तक निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद है,

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