देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, उनके भाई एवं बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल समेत 148 समर्थकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने इन सभी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत जांच में पूरा सहयोग करें।
यह मामला 6 सितंबर का है, जब सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो के बाद इलाके में तनाव फैल गया और विरोध में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख के पति अजवीन पंवार सहित सैकड़ों समर्थकों ने बड़कोट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया।
इस प्रदर्शन के कारण चारधाम यात्रा मार्ग घंटों तक अवरुद्ध रहा, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बड़कोट थाना पुलिस ने इस घटना में विधायक डोभाल सहित 22 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों पर सार्वजनिक शांति भंग करने, राजमार्ग जाम करने और यातायात बाधित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
नामजद आरोपियों में विधायक डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, वासुदेव डिमरी, कपिल रावत, रविन्द्र रावत, सचिन राणा, चेतन सिंह रावत, आनंद सिंह रावत, बृजमोहन राणा, भगत राम बहुगुणा, सुमित रावत, जगमोहन सिंह, प्रवीन चौहान, गोविंद रावत, सभासद संजीव राणा, मुकेश, विकास जयाड़ा, सुलभ डिमरी, कृष्णपाल सिंह, आशीष, सुरेश असवाल, प्रदीप जयाड़ा, सौरभ रावत, रमित रावत और यशवंत रावत प्रमुख हैं।
विधायक संजय डोभाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके एक समर्थक को रात साढ़े 11 बजे जबरन घर से उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सत्तारूढ़ पक्ष के दबाव में काम कर रही है।
डोभाल ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु बारिश और प्राकृतिक बाधाओं के कारण कठिनाई झेल रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही।
हाईकोर्ट ने यह कहते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई कि पुलिस किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी केवल उन्हीं स्थितियों में करे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार प्रकरण में निर्देशित किया है। कोर्ट ने साफ किया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।
