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हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की है। हिंसा के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया. 26 फरवरी को ही उनके समेत 36 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी. अब जेल में बंद सात महिलाओं समेत 71 अन्य आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा बढ़ा दी गई है.

 

 

बनभूलपुरा थाने में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे. मामले में अब तक अब्दुल मलिक, उनके बेटे मोईद मलिक और सात महिलाओं समेत 107 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. शुक्रवार को 98 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत 28 दिनों के लिए बढ़ा दी है. एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि 71 और आरोपियों समेत जेल में बंद सभी 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं.