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नैनीताल/उधम सिंह नगर – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पोक्सो के आरोपी बंदी से जेल में मारपीट के गंभीर मामले को लेकर सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ द्वारा की गई।

न्यायालय ने यह निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), उधम सिंह नगर के सचिव द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर दिए हैं, जिसमें पोक्सो आरोपी कैदी सुभान के साथ जेल में की गई मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने की बात सामने आई थी।

🔴 क्या है मामला?

DLSA सचिव ने कैदी सुभान से मुलाकात के दौरान जेलकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की थी। इस पर न्यायालय ने 15 जुलाई 2025 को दिए आदेश में दो अधिकारियों के निलंबन और मामले में शामिल अन्य अधिकारियों की पहचान के निर्देश दिए।

🟠 न्यायालय के निर्देश:

  • डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी निलंबित

  • जेल अधीक्षक से सभी मौजूद अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने को कहा

  • ADG (कारागार) को आदेश के त्वरित अनुपालन के निर्देश

  • घटना से जुड़ी रिपोर्ट और फोटो रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने का आदेश

⚖️ न्यायिक सख्ती का संकेत

उच्च न्यायालय का यह सख्त कदम जेल प्रशासन की कार्यशैली और बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण और चेतावनीभरा संदेश माना जा रहा है।