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उत्तराखंड में लंबी प्रतीक्षा के बाद 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो रही है। यह राज्य को देश का पहला राज्य बनाएगा जहां यूसीसी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में दोपहर 12:30 बजे UCC पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विवाह, तलाक, लिव-इन, विरासत आदि के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

मुख्य प्रावधान:

सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, जो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, और विरासत से जुड़ा होगा।

26 मार्च 2010 के बाद विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

पंजीकरण न कराने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना होगा।

महिलाओं को पुरुषों की तरह तलाक के समान अधिकार मिलेंगे।

हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं खत्म होंगी।

विवाह के लिए लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष होगी।

तलाक के समय बच्चों की कस्टडी पांच साल तक मां के पास रहेगी।

संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार होंगे।